एसटीपी न चलाने पर प्राधिकरण सख्त, 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस

Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा) :
ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिल्डर सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लापरवाह संचालन को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के सीवर विभाग ने 202 से अधिक बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी की क्षमता, संचालन और शोधित पानी के पुनः उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है।
– छह सोसाइटियों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना, एक सप्ताह में जवाब तलब
प्राधिकरण ने सभी सोसाइटियों को एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तय समय में उत्तर न मिलने या अनियमितता पाए जाने पर विभागीय टीम मौके पर निरीक्षण करेगी और नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
बीते दो सप्ताह में की गई जांच के दौरान एसटीपी का सही संचालन न पाए जाने पर छह बिल्डर सोसाइटियों पर कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने इन सभी सोसाइटियों को सात दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। समय पर भुगतान न होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन. जी. रवि कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सीवेज के समुचित शोधन और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शोधित पानी का उपयोग सोसाइटी परिसर में पेड़-पौधों की सिंचाई और अन्य गैर-घरेलू कार्यों में किया जाना अनिवार्य है।
प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने सभी बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे निकलने वाले सीवेज को निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित करें और पानी के पुनः उपयोग को अपनाकर जल संरक्षण में सहयोग दें।
इन बिल्डर सोसाइटियों पर लगाया गया जुर्माना
- एडाना सोसाइटी, सेक्टर अल्फा-1 – ₹2 लाख
- पंचशील हाइनिश, सेक्टर-1 – ₹5 लाख
- गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, सेक्टर-4 – ₹5 लाख
- फ्लोरा हेरिटेज, सेक्टर-1 – ₹5 लाख
- अरिहंत आर्डन, सेक्टर-1 – ₹5 लाख
- समृद्धि ग्रांड एवेन्यू, टेकजोन-4 – ₹5 लाख



