नगर पंचायत और नगरपालिकाएं करा सकेंगी अधिक विकास कार्य, सरकार देने जा रही है अधिक वित्तीय स्वायत्ता
Nagar Panchayats and Municipalities will be able to do more development work, the government is going to give more financial autonomy

Panchayat 24 : उत्तर प्रदेश की नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार नगरीय निकाय चुनावों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता देने जा रही है। इसके बाद नगर पंचायतें और नगरपालिकाएं अधिक विकास कार्य करा सकेंगे। नगर विकास विभाग ने साल 2021 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में बड़े स्तर पर बदलाव करके अधिक सरल और जवाबदेह बना दिया है।
नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं को मिलने वाली धनराशि में होगी बढ़ोत्तरी
नगर विकास विभाग ने प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि एसओपी में संशोधन से स्थानीय नगरीय निकायों को न केवल वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी, बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। नगर पंचायतों को एक करोड़ और नगरपालिकाओं को मिलने वाली धराशि को बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को विकास कार्यो को स्वयं कराने की स्वायत्ता होगी। अभी तक इन संस्थाओं को केवल 40 लाख रूपये तक के विकास कार्य कराने का ही अधिकार था।
निर्माण कार्यों में गड़बड़ी अथवा गुणवत्त में कमी के लिए ठेकेदार एवं प्रशासनिक अधिकारी से होगी वसूली
यदि निर्माण कार्यों में किसी तरह की गड़बड़ी अथवा गुणवत्ता में कमी मिलती है तो ठेकेदार, अभियंता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही नए सिरे से तय की गई है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, गड़बड़ी अथवा निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर इनकी जिम्मेवार होंगे। उनसे पचास-पचास प्रतिशत वसूली होगी। वसूली की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित व संचालित की जाएगी। यदि वसूली न हो सके तो इसे भू-राजस्व की तरह वसूलने का प्रावधान है।
सड़कों के निर्माण में नई तकनीकें होंगी शामिल, गुणवत्ता की प्रमाणिकता अनिवार्य
नगर विकास विभाग द्वारा एसओपी में किए गए बदलाव के बाद नगरीय निकायों द्वारा विकास कार्यों के लिये आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार नगरीय निकायों की 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिये एफडीआर तकनीकी का प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही ये सड़कें सीसी रोड़ या डमरीकृत बनाई जाएंगी।यदि सड़क मुख्य मार्ग नहीं है तो वहां 3.75 मीटर तक चौड़ी सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग किया जा सकेगा।
सततीय विकास पर रहेगा जोर
नई एसओपी के तहत 3.75 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के लिए केसी- टाइप नाली और उससे अधिक चौड़ी सड़कों के लिए यू-टाइप आरसीसी नाली के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनका निर्माण लोक निर्माण विभाग और आईआरसी मानकों के अनुसार किया जाएगा।नगरीय निकाय वार्डवार सड़क डायरेक्ट्री, अभिलेखीकरण और जीआईएस मैपिंग भी करेंगे, जिससे अधिक समय तक योजनाएं आसानी से बनाई जा सकें। सभी विकास योजनाएं सड़क, जल निकासी और रोड़ लाइट को समाहित करते हुए समेकित रूप में बनाई जायेंगी।