ग्रेटर नोएडा में महंगा हुआ सम्पत्ति खरीदना, बोर्ड बैठक में सम्पत्ति की दरों में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि
Buying property in Greater Noida has become expensive, property rates increased by 5.30 percent in the board meeting

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय सम्पत्ति की वर्तमान दरों में वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सभी श्रेणी के आवंटन दरों में लगभग पांच फीसदी की वृद्धि की गई है। सम्पत्ति की यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रेल से लागू मानी जाएंगी।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित कर दी है। सभी तरह की संपत्ति की वर्तमान दरों में 5.30 फीसदी का मामूली इजाफा किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शनिवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब वित्त विभाग की तरफ से शीघ्र ही इस आशय का कार्यालय आदेश जारी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं आने वाली हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टीमॉडल लाजिस्टक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी शामिल हैं। विकास परियोजनाओं को देखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष मेें संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में औद्योेगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, बिल्डर आदि सभी संपत्तियों की वर्तमान आवंटन दरों में 5.30 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूर कर लिया है।
ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पास अतिरिक्त एफएआर
नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के पैरलल 500 मीटर की दूरी में सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर पर भी प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत आवासीय ग्रुप के लिए 0.5, वाणिज्यिक के लिए 0.2, संस्थागत के लिए 0.2 से 0.5 तक, मनोरंजन/ग्रीनरी के लिए 0.2, आईटी/आईटीईएस के लिए 0.5 अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दे दी है।
आवासीय भूखंडों पर लीज डीड व कार्यपूर्ति के लिए एक और मौका
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने ऐसे आवंटियों को बड़ी राहत दे दी है, जिन्होंने किसी कारण से अब तक अपने आवासीय भूखंड/भवनों की लीज डीड नहीं कराई है या फिर उस पर निर्माण पूरा कर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया है। बोर्ड ने आवासीय भूखंड अथवा भवनों की लीज डीड के लिए विलंब शुल्क के साथ 30 अक्तूबर 2024 तक और कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न ले पाने वालों को 30 जून 2026 तक का समय दिया गया है। इससे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्णनगरी आदि में स्थित भूखंड के आवंटियों को एक और मौका मिल गया है। इसके बाद आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति
जल विभाग की तरफ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड को गंगाजल की ताजा स्थिति से भी अवगत कराया गया। इसके अनुसार 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 58 आवासीय सेक्टरों में से अब तक 44 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेें तीन रिजर्वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजर्वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजर्वायर बनाने में छह माह लगेंगे।
मोबाइल टॉवर पॉलिसी को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी
ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने मोबाइल टॉवर लगाने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब मनमानी ढंग से मोबाइल कंपनियां टॉवर नहीं लगा सकेंगी। अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा ऑपरेटर कंपनी को तय प्रारूप पर सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा। अगर व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए पट्टाधारक की ओर से संयुक्त आवेदन किया जाएगा। पट्टाधारक को शपथपत्र भी देना होगा। आवेदक को तीन लाख की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी। व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।