दोस्त की दो नाबालिग बेटियों से किया था दुष्कर्म का प्रयास, जानिए न्यायालय ने दोषी को क्या सजा दी ?
Tried to rape two minor daughters of a friend, know what punishment the court gave to the guilty?
Panchayat24.com : सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में एक व्यक्ति को दोस्त की ही दो नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने पर दोषी करार दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को पुलिस लुक्सर जिला कारागार ले गई। पुलिस ने आरोपी पर अर्थदण्ड भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला ?
विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी ने बताया किनोएडा सेक्टर- 20 कोतवाली क्षेत्र स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले साल 2016 में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 साल और तीन साल की बेटियां थी। पत्नी की मौत के बाद पिता ही बेटियों का पालन पोषण कर रहा था। जब वह नौकरी पर जाता था तो बेटियां घर पर अकेली रहती थी। 29 सितम्बर साल 2016 को पिता जरूरी काम से घर से बाहर गया हुआ था। वापस घर लौटने पर उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ एकत्रित है। वह घबरा गया और लोगों से इसका कारण पूछा। तभी छोटी बेटी ने रोते हुए बताया कि आपके दोस्त कन्हैया ने उसके साथ घर पर आकर गंदी हरकत की। बड़ी बेटी ने भी बताया कि चार दिन पूर्व उसने उसके साथ भी गंदी हरकत की थी। कन्हैया पीडित परिवार के पड़ोस में ही रहता था। लोगों ने बताया कि छोटी बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कन्हैया को मौके पर ही दबोच लिया गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर दुष्कर्म का प्रयास व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।
दोषी को न्यायालय ने क्या सजा दी ?
विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी के अनुसार जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों के वकीलों और गवाहो को सुनने के बाद अदालत ने कन्हैया को दोषी पाया। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश निरंजन कुमार ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम में दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। इस धनराशि में से दस-दस हजार रुपये दोनो पीड़िताओं को देने होगे। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा का काटनी होगी।