ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गरजा बुल्डोजर, सौ करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त, जानिए किस गांव में हुई कार्रवाई
Bulldozer of Greater Noida Industrial Development Authority roared, freed land worth 100 crores, in which village was the action taken?

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को चिटेहरा गांव में अधिसूचित क्षेत्र पर अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को बुल्डोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई कर प्राधिकरण ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार कीमत लगभग सौ करोड़ से भी अधिक आंकी गई है। कॉलोनाइजर जमीन पर अतिक्रमण करके गैर कानूनी तरीके से वेयर हाऊस एवं इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा था। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाईयों में से एक बताई जा रही है।
नोटिस जारी किए जाने के बाद भी किया जा रहा था अवैध निर्माण
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि कालोनाइजर ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया ग्राम चिटेहरा के खसरा संख्या-169, 170, 171 व 172 की करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बिना प्राधिकरण की अनुमति निर्माण कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था। अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी की गई, लेकिन कालोनाइजर चोरी-छिपे अवैध कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे।
तीन घंटों तक चली कार्रवाई
शुक्रवार को महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह, विशेष कार्याधिकारी जितेंद्र गौतम, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश कुमार निम और वर्क सर्किल 1 के प्रभरी प्रभात शंकर सहित वर्क सर्किल 1, 2, 3 व 4 का समस्त स्टाफ ने मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने लगातार तीन घंटों तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान 6 जेसीबी और 5 डंपर प्रयोग में लाए गए।
सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा था प्रचार एवं प्रसार
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को चिटेहरा गांव की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, उसका सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इस अवैध निर्माण को दिल्ली एनसीआर इंडस्ट्रियल पार्क का नाम दिया गया था। निर्माणकर्ताओं द्वारा यहां फैक्ट्री एवं वेयर हाऊस बनाने के लिए प्लॉट बेचे जा रहे थे। जिले की महत्वपूर्ण लोकेशन पर इसके होडिंग एवं बैनर भी लगाए गए थे। प्रचार क दौरान निर्माणकर्ताओं द्वारा झूठा दावा किया जा रहा था कि जिस जमीन पर फैक्ट्री एवं वेयर हाऊस के लिए कॉलोनी बसाई जा रही है, उस जमीन की धारा 80 हो चुकी है।
प्राधिकरण के निशाने पर है लगभग 20 गांवों का अतिक्रमण
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्य योजना बनाई है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्राधिकरण ने एक रोस्टर भी जारी किया है। रोस्टर के पहले चरण में लगभग 20 गांवों के अतिक्रमण को शामिल किया गया है। पहले चरण में तुस्याना (नॉलेज पार्क-5), आमका, बिसरख, खेदना, कैलाशपुर, हैबतपुर, छपरौला, तुस्याना, चिटेहरा, भनौता, इटैडा, अच्छैजा ओर धूममानिकपुर आदि गांव शामिल हैं।
प्राधिकरण की लोगों से अपील
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीईओ ने जनमानस से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।