हैबतपुर और सुनपुरा गांवों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला, मच जाएगा हड़कंप, जानिए क्या है पूरा मामला ?
Big decision of Greater Noida Authority regarding Haibatpur and Sunpura villages, will create a stir, know what is the whole matter?

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित हैबतपुर और सुनपुरा गांवों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यदि प्राधिकरण इस फैले को उसी रूप में लागू करता है तो इन गांवों में हड़कंप मचना तय है। इतना ही नहीं इस कार्रवाई का ग्रेटर नोएडा अधिसूचित दूसरे गांवों पर भी प्रभाव दिखेगा। प्राधिकरण ने इस फैसले को लागू करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। प्राधिकरण कठोर कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार अधिसूचित क्षेत्र और डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ लगातार तेजी से कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के साथ ही डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से करीब 350 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। समय समय पर प्राधिकरण इस संबंध में लोगों को सूचित भी करता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में अपने सपनों का घर बनाने की चाहत में लोग भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों के जाल में फंसकर अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को फंसा देते हैं। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर यहां घर बना लेते हैं। प्राधिकरण लगातार इस प्रकार के अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।
अतिक्रमण पर जोरदार प्रहार करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अभियान चलाकर निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पूर्व प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को धारा 10 के अंतर्गत परियोजना विभाग के वर्क सर्किल एक और दो की ओर से नोटिस जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। इनमें हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर लगभग 176 अवैध निर्माण करने वाले तथा 174 सुनपुरा गांव की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।