दादरी विधानसभा

राजस्‍व परिषद के अध्‍यक्ष से मुलाकात कर विधायक तेजपाल सिंह नागर ने किसानों के समाधान का मुद्दा उठाया

MLA Tejpal Singh Nagar met the Chairman of the Revenue Council and raised the issue of resolving the farmers' problems

Panchayat 24 : दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने राजस्‍व परिषद के अध्‍यक्ष से मुलाकात कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि किसान पिछले कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को बढ़ा हुआ 64.7 फीसदी और 10 प्रतिशत विकसित भूखण्‍ड नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्‍त किसान आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाओं में किसान कोटा, वेंडिंग जोन में पुश्‍तैनी भूमिहीन किसानों के लिए आरक्षण सहित किसानों की कुल 6 मांगों को उठाया।

तेजपाल सिंह नागर ने राजस्‍व परिषद के अध्‍यक्ष को बताया कि हाईकोट और सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार अधिग्रहण से प्रभावित ग्रेटर नोएडा, नोएडा लगभग 39 ग्रामों के याचिकाकर्ता किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर एंव 10 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड देने के आदेश पारित किए गए है। आदेशों में ऐसे सभी किसानों, जो समान नोटिफिकेशन में समान रूप से प्रभावित है, लेकिन 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर, जो कार्ट गये उन्हें भी दिया गया, और जो किसान कोर्ट नहीं गये उनको सभी किसानों को दिया गया।

वहीं, 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड उन्ही किसानों को दिया गया जो कोर्ट गये, जबकि प्राधिकरण ने सभी किसानों से व्यक्तिगत रूप से इस सम्बंध में इस आशय का शपथ पत्र लिया था कि भविष्य में 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिया जायेगा। इससे प्राधिकरण पर कोई भी आर्थिक बोझ नही पड़ेगा। विकसित भूखण्ड की एवज में प्राप्त किया गया मुआवजा राशि के साथ-साथ विकास शुल्क भी किसान अदा करेगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि की उपलब्धता दो गांव बादलपुर व सादोपुर में उपलब्ध है। इस 10 प्रतिशत की मांग के लिए किसानों में काफी रोष है। प्राधिकरण भी आये दिन आन्दोलन व धरने प्रदर्शन होते रहते है, जिससे जिले की प्रशासन व प्राधिकरण के कार्य पर विपरीत प्रभाव पडता है, जिससे जिले में होने वाले प्राधिकरणों के नये निवेश व उपोगो पर किसानों आन्दोलनों का प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अत: उन सभी किसानों को जिस तरह 64.7 प्रतिशत अतिरिक्‍त प्रतिकर दिया गया था। उसी आधार पर जो किसान कोर्ट नहीं गये, उन्हे भी 10 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड दिये जाये।

इसके अतिरिक्‍त बैठक में किसान कोटे की भी चर्चा हुई। किसानों का 17.5 प्रतिशत कोटा आवासीय योजनाओं में दिया जाता है। औद्योगिकों संस्थागत एंव वाणिज्यिक योजनाओं में भी 17. 5 प्रतिशत कोटा दिया जाये। प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन में पुश्तैनी भूमिहीन परिवारों को 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। प्राधिकरण द्वारा सीधी जमीन खरीद से प्रभावित ग्रामों में साल 2002 से 31 दिसम्बर 2013 तक हुई खरीद में भी 64.7 प्रतिशत प्रतिकर अधिकांश किसानों को दिया जा चुका है। शेष किसानों को भी यह लाभ दिया जाए। आबादी के लीज बैंक के 2192 प्रकरणों में से 211 प्रकरणों में प्राधिकरणों ने शिफ्टिंग की गई भूमि की बैक लीज की जाये।विधायक ने नोएडा प्राधिकरण की आबादी नियमावली के अनुसार 450 मीटर के स्थान पर 1000 वर्ग मीटर प्रति परिवार की आबादी भूमि का अनुमोदन बोर्ड से पास होकर शासन में लम्बित है। इस प्रस्‍ताव को भी शीघ्र अतिशीघ्र पास किया जाए।

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