जानिए कोर्ट में श्रंगार गौरी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल मामले में सुनवाई में क्या हुआ ?
Know what happened in the court hearing in Shringar Gauri, Shri Krishna Janmabhoomi and Taj Mahal case?
जानिए कोर्ट में श्रंगार गौरी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल मामले में सुनवाई में क्या हुआ ?
Panchayat24.com : वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है । वकीलों की हड़ताल के चलते आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब 16 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। 16 मई को दोपहर 2:00 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडे की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने वाराणसी जिला न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त वाराणसी की जिला अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाईकोर्ट को यह तय करना है। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक विवाद से जुड़ी तीन-तीन याचिकाएं दाखिल की है। छह याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। इनमें से चार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
वहीं, वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। कमीशन की कार्यवाही को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से और प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, दूसरी तरफ, वादी श्रृंगार गौरी पक्ष के वकील कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी को आदेश देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी । मामले में आगे सुनवाई 11 मई को सुनवाई होगी।
क्या है इलाहबाद हाई कोर्ट में लम्बित पूरा मामला?
गौरतलब है कि 31 साल पहले 1991 में इस विवाद को लेकर वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस मामले में दाखिल दो याचिकाओं पर कोर्ट का निर्णय सुरक्षित रखा गया है। इस वाद में वाराणसी की अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर लगा स्टे कायम रहेगा या समाप्त होगा और सुनवाई शुरू हो सकती है, इससे जुड़े दो मामले हैं । इस मामले पर भी हाईकोर्ट का निर्णय रिजर्व है। दरअसल, पिछले साल 8 अप्रैल को वाराणसी की अदालत से एक फैसला आया था जिसमें विवादित परिसर की खुदाई एएसआई से कराकर सत्य का पता लगाने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा रखी है और इसके खिलाफ दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
नहीं हो सकी मथुरा मामले में सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में भी मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई नहींं हो सकी। लेकिन एक वकील के निधन के बाद मथुरा बार एसोसिएशन ने शोक के कारण किसी भी तरह का विधिक कार्य नहीं होने की घोषणा की गई थी। आगे इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।इसी मामले में वादी द्वारा कल एक प्रार्थना पत्र देकर स्थलीय निरीक्षण और सर्वे की मांग भी थी।
ताजमहल मामले में भी नहीं हो सकी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वकीलों की हड़ताल के कारण ताजमहल के बंद 22 कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफी कराए जाने और कमेटी बनाकर हिंदू देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के लिए दायर की गई याचिका पर भी 10 मई को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 मई को होगी। दरअसल, रजनीश सिंह नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस संबंध में याचिका दायर की है।