ग्रेटर नोएडा जोन

धोखाधड़ी कर दलित विधवा के खाते से 28 लाख रूपये कराए ट्रांसफर, पीडिता लगा रही न्‍याय की गुहार, जानिए क्‍या है पूरा मामला ?

28 lakh rupees were fraudulently transferred from the widow's account, the victim is pleading for justice, know what is the whole matter?

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा जोन में एक दलित विधवा महिला से धोखाधड़ी का प्रकरण सामने आया है। आरोप है कि महिला के गांव के ही कुछ लोगों ने उसके खाते से 28 लाख रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पीडिता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ अभद्रता की गई। धमकियां दी गई। पुलिस से भी मामले की शिकायत की गई। पीडिता के अनुसार उसने पुलिस कमिश्नर लक्ष्‍मी सिंह से भी मामले की शिकायत की है। लेकिन अभी उसको न्‍याय नहीं मिला है। मामला दनकौर कोतवाली क्षेत्र का है।

क्‍या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार दनकौर कोतवाली क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी विनोद कुमार की कई साल पूर्व मौत हो गई थी। उनकी पत्‍नी संतोष देवी मेहनत मजदूरी करके अपनी दो छोटी बेटियों का पालन पोषण कर रही है। संतोष देवी की एक जमीन को यमुना एक्‍सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इसकी एवज में उसको लगभग 34 लाख रूपया बतौर मुआवजा मिला है। आरोप है कि बीते 17 अक्‍टूबर को संतोष देवी दनकौर स्थित बैंक कुछ रकम निकालने गई थी। संतोष देवी का कहना है कि बैंक में ही सलारपुर गांव निवासी ब्रहमपाल उर्फ ब्रह्मी मोजूद था। महिला का कहना है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे में उसने ब्रह्मी से अपने खाते से बैंक का फार्म भरवाने के लिए मदद मांगी। आरोप है कि ब्रह्मी ने पीडिता से अपने बैटे के खाते में 28 लाख की रकम आरटीजीएस के माध्‍यम से ट्रांसफर करा लिए।

बाद में पीडिता से कहा दिया कि बैंक से आज उसको रूपये नहीं मिल सकेंगे। पीडिता आरोपी की बात सुनकर वापस घर लौट आई। घर पहुंचकर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज को किसी दूसने व्‍यक्ति से पढ़वाया जिसके बाद धोखाधड़ी का पता चला। पीडिता ने बताया कि धोखाधड़ी का पता चलने पर वह ब्रह्मपाल के घर पहुंची। उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की। आरोप है कि पीडिता के साथ इस दौरान अभद्रता की गई। उसको धमकी दी गई। पी‍डि़ता का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उसको परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी।

इस संबंध में कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामला संज्ञान में है। दोनों पक्षों के बीच किसी प्‍लॉट को लेकर विवाद है। मामले की जांच की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीडिता का कहना है कि उसकी छोटी बेटी, जो 12 साल की है, महज दो साल की थी जिस समय उसके पति का देहांत हो गया था। उसके सामने उसके पति और आरोपियों के बीच किसी भी तरह के जमीनी लेनदेन का जिक्र नहीं आया। पीडिता के अनुसार उसके पति ने भी उसके सामने इस संबंध में कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद उसने आरोपियों से किसी जमीननी मामले में लेनदेन नहीं किया है।

मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद मामले में विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।

——- साद मिया खां, डीसीपी , ग्रेटर नोएडा जोन

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