गुनाहगार को मिल गई सजा : वाराणसी बम कांड के आरोपी वलीउल्ला को फांसी की सजा, 18 बेगुनाहों की हुई थी मौत
Punishment given to the culprit: Waliullah, accused of Baranasi bomb case, was sentenced to death, 18 innocents were killed
Panchayat24.com : वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह के खिलाफ गाजियाबाद की कोर्ट ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने वलीउल्ला को संकटन मोचन मंदिर और दशााश्ववमेध मार्ग पर बम बरामदगी मामले में दोषी माना है। वल्लीउल्लाह डासना जेल में बंद था। उस पर 6 मामले चल रहे थे। चार में उसे दोषी पाया गया था। एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, साल 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में कुल 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। बम कांड में वलीउल्लाह पर हत्या, आतंक फैलाने, विस्फोटक सामग्री का प्रयोग करना और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया था। आतंकी वलीउल्लाह ने कोर्ट के सामने जेल के दौरान अपने परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक हालत का हवाला देकर दया की गुहार लगाई थी। हालांकि कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमके में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। वलीउल्लाह को सजा दिलनाने में कॉल डिटेल से मिले सबूत काफी अहम साबित हुए। बम कांड से जुडे इस मामले में कुल 67 गवाह कोर्ट के सामने पेश हुए थे।
वाराणसी के वकीलनों ने वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से कर दिया था इंकार
वलीउल्ला का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इंकार कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 26 दिसम्बर 2006 को मामले को गाजियाबाद जिला जल के न्यायायल में स्थानांतरित कर दिया था। वलीउल्लाह मूलरूप से प्रयागराज के फूलपुर स्थित नलकूप कॉलोनी का रहने वाला था।