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न्‍यू नोएडा : अधिसूचित 80 गांवों में जिला पंचायत से छिनेगा अधिकार, प्राधिकरण करेगा नक्‍शा पास

New Noida: In the 80 notified villages, the power will be taken away from the District Panchayat, the authority will pass the map

Panchayat 24 : जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के अधिकारों में भारी कटौती हो सकती है। जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में नक्‍शा पास करने का अधिकार नहीं रहेगा। भविष्‍य में इस क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण ही नक्‍शा पास करेगा। प्राधिकरण की इस संबंध में जिला पंचायत कार्यालय से वार्ता हुई है। वहीं, शासन स्‍तर को भी पत्र लिखा गया है। माना जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से यह कदम अधिसूचित क्षेत्र में सक्रिय भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, नोएडा ओद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास कई अतमिहत्‍वाकांक्षी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे में न्‍यू नोएडा शहर को बसाकर यहां पर औद्योगिक एवं नगरीय तथा संस्‍थागत सहित कई तरह की गतिविधियों को संचालित किए जाने की योजना है। जिला गौतम बुद्ध नगर और बुलन्‍दशहर के 80 गांवों को न्‍यू नोएडा शहर बसाने के लिए शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस क्षेत्र के दादरी-गाजियाबाद-नोएडा (डीजीआई) निवेश क्षेत्र नाम दिया गया है। न्‍यू नोएडा मास्‍टर प्‍लान 2041 को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। शासन की ओर से नोएडा प्राधिकरण को न्‍यू नोएडा शहर को जल्‍द बसाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ईस्‍टर्न पेरीफैरल एक्‍सप्रेस-वे के आसपास कार्यालय बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। यहां पर प्राधिकरण के भूलेख विभाग एवं सिविल विभाग के अधिकारी शुरू में काम करना शुरू करेंगे।

न्‍यू नोएडा शहर को बसाने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से तेज किए जा रहे प्रयासों के बाद अधिसूचित क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्‍त तेजी से बढ़ रही है। यहां पर भूमाफिया भी सक्रिय हो गए हैं। अधिसूचित जमीन पर निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र का एरियल और सेटेलनाइट सर्वे भी शुरू कर दिया है। इस दिशा में प्राधिकरण चाहता है कि अधिसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत के स्‍थान पर नोएडा प्राधिकरण ही नक्‍शा पास करे। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को पत्र लिखकर इस सिफारिश की है। वही, प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने जिला पंचायत अध्‍यक्ष अमित चौधरी से इस संबंध में बातचीत की है।

क्‍या होगा प्रभाव ?

न्‍यू नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत को नक्‍शा पास करने का अधिकार नहीं होगा। इसका प्रभाव होगा कि इस संबंध में सभी अधिकार नोएडा प्राधिकरण के पास चले जाएंगे। प्राधिकरण ही इस क्षेत्र में नक्‍शा पास करेगा। प्राधिकरण ही आबादियों का चिन्हिकराण करेगा। वहीं, प्राधिकरण किसी ऐसी जमीन का नक्‍शा पास नहीं करेगा जिसको उसके द्वारा अवांटित नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में अधिसूचित गांवों में नए निर्माण पर रोक लगेगी। बता दें कि बीते 18 अक्‍टूबर को न्‍यू नोएडा मास्‍टर प्‍लान 2041 को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद नाम से यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसको इसी दिन से लागू भी मान लिया गया है। इस क्षेत्र में पुरानी आबा‍दी के अतिरिक्‍त किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

न्‍यू नोएडा को चार चरणों में बसाया जाएगा

न्‍यू नोएडा को बसाने के लिए तैयार किए गए प्‍लान के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में शहर को चार चरणों में बसाया जाएगा। पहले चरण में पहले चरण में साल 2027 तक 3165 हेक्‍टेयर जमीन को विकसित किया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में साल 2032 तक 3198 हेक्‍टेयर जमीन पर शहर को विकसित करने की योजना है। तीसरे चरण में साल 2037 तक 5908 हेक्‍टेयर जमीन पर शहर को बसाया जाएगा। अंतिम चरण में साल 2041 में 8230 हेक्‍टेयर जमीन पर शहर को विकसित करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में नोएडा ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात हुई है। हम  अभी शासन से आदेश  की प्रतिक्षा कर रहे हैं। जब तक शासन से हमे इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, हम न्‍यू नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में कोई नक्‍शा पास नहीं करेंगे।

——— अमित चौधरी, जिला पंचायत अध्‍यक्ष, गौतम बुद्ध नगर

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