किसान आबादी भूखंड पर प्राधिकरण का बड़ा फैसला, भूखंड़ के क्षेत्रफल में वृद्धि पर दरें हुई निर्धारित
Authority's big decision on farmer population plot, rates fixed on increase in plot area

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा ने किसान आबादी के अन्तर्गत लीज प्लान में बढ़े हुए क्षेत्रफल पर दरें निर्धारित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने इन दरों के अनुमोदन के लिए अधिकारियों को भी तय कर दिया है। बता दें कि किसान आबादी के बढ़े हुए भूखंडों की दरें निर्धारित नहीं होने के कारण अभी तक इस बढ़े हुए क्षेत्र के आवांटन में कई तरह की समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा था।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शुक्रवार को 135वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बोर्ड बैठक में किसान आबादी के अंतर्गत आवंटित भूखंडों के लीज प्लान में बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। यादि वर्तमान मेंकिसान आबादी के भूखंड के क्षेत्रफल में अधिकतम 10 फीसदी तक की वृद्धि होती है तो एसीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा। यदि वर्तमान बढ़ा हुआ क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो इस बारे में सीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा।
तीन माह बाद एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना
नोएडा प्राधिकरण की तरह ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भी एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना लेने का निर्णय लिया है। अभी तक यह वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना था। हालांकि बोर्ड का यह निर्णय तीन माह बाद लागू होगा। इस अवधि में जो आवंटी एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करना चाहते हैं, वह वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं। आवासीय संपत्तियों को इससे बाहर रखा गया है। उन पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।