ग्रेटर नोएडा जोन

न्‍याय : मासूम बच्‍ची से दरिंगदगी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 32 हजार का अर्थदण्‍ड भी लगाया

Justice: The court sentenced the person who molested an innocent girl, sentenced to life imprisonment, also imposed a fine of 32 thousand

Panchayat24.com : मासूम बच्‍ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को सूरजपुर स्थित जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी पर कोर्ट ने 32 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड भी लगाया है। यदि आरोपी अर्थदण्‍ड का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक वर्ष के अतिरिक्‍त कारावास की सजा भी काटनी होगी। कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाए जाने के तुरन्‍त बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को लुक्‍सर स्थित जिला जेल भेज दिया।

क्‍या है पूरा मामला ?

अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नोई के अनुसार साल 2017 में बिसरख थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता था। परिवार में एक छोटी बच्‍ची भी थी। बच्‍ची घर के बाहर खेल रही थी। सतेन्‍द्र नाम बच्‍ची को टॉफी का लालच देकर बहलाफुसलाकर अपने पास बुला किया। उसने मासूम बच्‍ची का अपहरण कर लिया और गाजियाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया। आरोपी पीडि़ता को तिगरी गोलचक्‍कर के पास छोड़कर फरार हो गया था। पीडित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की और मामले की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने सभी साक्ष्‍यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और 32 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में उसी मकान में रहता था। लेकिन उसकी गलत हरकतों के चलते पीडिता के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था।

Related Articles

Back to top button