एनसीआर / दिल्लीदिल्ली

तेजिंदर बग्‍गा को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई रोक

Tejinder Bagga gets relief from High Court, stay on arrest till May 10

Panchayat 24 : भाजपा नेता और तेजिंदर पाल सिंह बग्‍गा पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार आगामी 10 मई तक टल गई है। बग्‍गा ने मोहाली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दिए गए गैर जमानती वारंट के खिलाफ शनिवार देर शाम पंजाए और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बग्‍गा की गिरफ्तारी तक रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई आगामी 10 मई को होगी। जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई करते पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बग्गा की तरफ के सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल और अनिल मेहता ने देर रात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पक्ष रखते हुए कहा कि कहा कि यह पूरा मामला ही राजनीतिक रंजिश से प्रेरित है। इसके चलते ही बग्गा के खिलाफ दर्ज किया गया है। अत: मोहाली कोर्ट द्वारा बग्गा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्दद किया जाए।

दरअसल, शनिवार सुबह पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट में याचिका दायर कर बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआइआर की कापी और दिल्ली में उन्हें हिरासत में लेते समय कराई गई वीडियोग्राफी पेश की। कोर्ट को बताया गया कि बग्गा के खिलाफ मोहाली में दर्ज एफआइआर को लेकर उन्हें जांच में शामिल होने के लिए पांच बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बग्गा के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर  23 मई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि बग्गा के खिलाफ एक अप्रैल को साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था। करीब 25 दिन पहले यह मामला मोहाली जिला पुलिस को ट्रांसफर हुआ था। बग्‍गा पर चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जिसके बाद उन पर भड़काऊ बयान देने, समाज में नफरत को बढ़ावा देने और धमकी देने के आरोप को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था।

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