घर से नौकरी के लिए निकली युवती पर किया था जानलेवा हमला, कोर्ट फैसला-आजीवन कारावास में रहना होगा
Deadly attack on a girl who came out for a job from home, court verdict - will have to be in life imprisonment
Panchayat24 : नोएडा थाना फेस-2 के के अन्तर्गत एक युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी ऑटो चालक को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर तीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी जुर्माने की रकम का नहीं देता है तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास में ही बिताना होगा। मामला साल 2021 का है। मामले में दोनों पक्षों के गवाहों की जिरह सुनने के बाद आरोपी ऑटो चालक को दोषी पाया जिसके बाद कोर्ट नेअपना फैसला सुनाया है। आरोपी ऑटो चालक ने पीडिता पर उस समय हमला किया था जब वह घर से नौकरी के लिए निकली थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई । आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय को भी सजा में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को लुक्सर स्थित जिला कारागार भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला ?
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी के अनुसार नोएडा के थाना फेज-2 के अन्तर्गत स्थित नया गांव में एक जनवरी 2021 की सुबह एक युवती अपने घर से नौकरी के लिए निकली थी। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीडिता को उपचार के लिए करीब के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने पीडिता की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। पीडित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने पीडिता के बयान भी दर्ज किए। पीडिता ने पुलिस को बताया कि वह एक निजी कम्पनी में नौकरी करती है। ऑटो चालक शिवनाथ उर्फ बाबा कई महीनों से उसे आते जाते रास्ते में परेशान किया जा रहा था। पीडिता ने कई बार मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी। एक जनवरी 2021 को वह घर से नौकरी के लिए निकली थी। रास्ते में ऑटो चालक शिवनाथ ने उसे रोक लिया। पीडिता ने उसकी हरकत का विरोध किया तो उसने धारदार हथियार से धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। पीडिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी ऑटो चाललक शिवनाथ उर्फ बाबा (40 )निवासी आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फार्स्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रणविजय सिंह ने आरोपी शिवनाथ को दोषी पाया।