ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

बिसरख डूब क्षेत्र में गरजा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 50 हजार वर्गमीटर जमीन को कराया कब्‍जा मुक्‍त

Greater Noida Authority's bulldozer roared in Bisrakh submerged area, 50 thousand square meters of land was freed from encroachment

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्‍तर्गत हिन्‍डन नदी के डूब क्षेत्र में काटी जा रही कॉलोनी पर प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर शुक्रवार को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई कर 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण एवं अवैध कब्‍जा मुक्‍त कराया गया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देशन में हुई। पूरी कार्रवाई लगभग तीन घंटते तक चली।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, बिसरख गांव में हिन्‍डन नदी के डूब क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकण की अधिसूचित एवं अधिग्रहीत जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण को सूचना मिली कि बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-322, 323, 324, 325, 331, 332 व 333) की लगभग 50 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनी बसाई जा रही है। प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई कर जमीन को कब्‍जा मुक्‍त कराया।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जीएम ए के सिंह के अनुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्‍तर्गत आने आने वाले हिन्‍डन नदी के डूब क्षेत्र में बिसरख गांव के पास कुछ लोग अवैध कॉलोनी काट रहे थे। इसमें प्राधिकरण की अधिग्रहीत एवं अधिसूचित जमीन भी है। शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम ने सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश निम और प्रबंधक रोहित गुप्ता व सहायक प्रबंधक राजीव कुमार भी उपस्थित रहे।

ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र मे किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी अवश्‍य प्राप्त कर लें।  लोग अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

—- प्रेरणा सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

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