ग्रेटर नोएडा जोन

गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा-144 लागू, जानिए सार्वजनिक जीवन पर क्‍या होगा असर ?

Section 144 implemented in Gautam Buddha Nagar district, know what will be the impact on public life?

Panchayat 24 : गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका प्रभाव आगामी 21 से 26 जनवरी तक लागू रहेगी। अपर पुलिस आयुक्‍त कानून एवं व्‍यवस्‍था ने सम्‍पूर्ण गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्‍यवस्‍था कायम रखने के उद्देश्‍य से यह निर्णय लिया है। 22 जनवरी को अयोध्‍या में नव निर्मित राम मंदिर में श्रीरामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्‍ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्‍ट, दीपावली कार्यक्रम, 25 जनवरी को मोहम्‍मद हजरत अली का जन्‍म दिवस तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जिले में विभिन्‍न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। ऐसे सुरक्षा व्‍यवस्था को चाकचौबंद बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

– बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी धरना, प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

– सरकारी कार्यालयों के आसपास, ऊपर एवं एक किमी की परिधि में शूटिंग, ड्रोन उडाना और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा।

– निर्धारित स्‍थान पर निश्चित तीव्रता से अधिक आवाज में लाऊडस्‍पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

– बिना अनुमति के सार्वजनिक स्‍थनों पर धार्मिक कार्यक्रम अथवा अनुष्‍ठान प्रतिबंधित होगा।

– विवादित स्‍थल पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे किसी को एतराज हो।

– धार्मिक संस्‍थानों एवं स्‍थानों पर कोविड़-19 के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

– शादी, विवाह अथवा किसी अन्‍य आयोजन में हर्ष फायरिंंग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

– समाज को गुमराह एवं भ्रमित करने वाली खबरों का प्रचार एवं प्रसार नहीं कर सकेगा।

– किसी भी स्‍थान पर ऐसी वस्‍तुओं का एकत्रितकरण नहीं करेगा जिसका प्रयोग किसी के खिलाफ हिंसा फैलाने में किया जा सके।

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