ग्रेटर नोएडा जोन

सख्‍ती : गौतम बुगर नगर में 30 जून तक निषेधाज्ञा लागू, प्रतिबंधित होगा धरना-प्रदर्शन

Strictness: Prohibitory orders will be implemented in Gautam Bugar Nagar, picketing will be banned

Panchayat24.com : शासन द्वारा गौतम बुद्ध नगर में आगामी 30 जून तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्‍त कानून व्‍यवस्‍था के अनुसार कोविड महामारी को ध्‍यान में रखते हुए और इस दौरान कई महत्‍वपूर्ण परीक्षाओं को सम्‍पन्‍न कराया जाएगा। ऐसे में जिले में शांति व्‍यवस्‍था को बनाए रखने और शरारती तत्‍वों को किसी भी असामाजिक गतिविधि से रोकने के कार्य में किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसके चलते जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

अपर पुलिस उपायुक्‍त के अनुसार इस दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, अनशन और जुलूस एवं रैली करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्‍यक्ति ऐसा करने के लिए न तो किसी को प्रेरित करेगा और न ही इसमें शामिल होगा। बिना मास्‍क और कोविड-प्रोटोकोल का उल्‍लंधन करने पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्‍यक्ति हाथ में लाठी डंडा अथवा हथियार लेकर नहीं चलेगा। वृद्ध लोगों और जरूरतमंदों को सहारे के लिए डंडा रखने की छूट होगी। सरकारी कार्यालयों में किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे। यदि किसी व्‍यक्ति के पास सुरक्षाकर्मी है तो वह उसे सरकारी कार्यालय के बाहर ही छोड़कर कार्यालय में प्रवेश करेगा। कोई भी व्‍यक्ति पूजा अथवा प्रार्थना और नमाज के लिए ऐसे स्‍थान का प्रयोग नहीं करेगा जहां अभी तक ऐसी प्रथा नहीं रही हो। कोई भी व्‍यक्ति किसी धार्मिक स्‍थल, धार्मिक जूलुस अथवा यात्रा के पास किसी पशु जैसे सुअर आदि को लेकर नहीं जाया जाएगा। यदि इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हो। परीक्षा केन्‍द्र के अन्‍दर किसी भी तरह का मोबाइल, कैलकूलेटर, पेजर अथवा इस तरह का इलैक्‍ट्रानिक यंत्र लेकर जाना निषेध है। परीक्षा के दिन परीक्षा केन्‍द्र से 200 मीटर की परिधी फोटो स्‍टेट मशीन का संचालन नहीं किया जाएगा। परीक्षा में कोई भी व्‍यक्ति किसी भी तरह का अनुचित आचरण नहीं करेगा। परीक्षा केन्‍द्र के आसपास तेज आवाज में कोई भी ध्‍वनि यंत्र नहीं बजाया जाएगा। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्‍यक्ति सार्वजनिक स्‍थान पर शराब का सेवन न करे। इसके अतिरिक्‍त लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली सीडी, वीडियो सीडी को बेचेगा, चलाएगा, अथवा प्रदर्शित करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button