जिला प्रशासन

दादरी के चर्चित सपा नेता रामटेक कटारिया हत्‍याकांड़ में छ: को आजीवन कारावास

Life imprisonment to six in Dadri's famous SP leader Ramtek Kataria murder case.

Panchayat 24 : दादरी में साल 2019 में हुए सपा नेता रामटेक कटारिया हत्‍याकांड़ में जिला न्‍यायालय ने 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्‍यायालय ने सभी आरोपियों पर विभिन्‍न धाराओं में दोष सिद्धि के बाद आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। आर्थिक जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को कुछ अतिरिक्‍त समय भी जेल में गुजारान होगा। वहीं, इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के बाद न्‍यायालय से सजायावती वारंट बनाकर जिला कारागार भेज दिया गया। वहीं, फैसले की एक प्रति जिला कारागार भी भेज दी गई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्‍ता एडीजीसी नितिन त्‍यागी के अनुसार मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रथम रण विजय प्रताप सिंह की अदालत में हुई।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, 31 मई 2019 को सपा नेता रामटेक कटारिया दोपहर के समय दादरी कस्‍बा स्थित गुर्जर कॉलोनी के सामने जारचा रोड पर गढ़ी गांव स्थित अपने मकान के पास खड़े हुए थे। तभी बाई और कार सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और रामटेक कटारिया पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमलावारों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लहूलुहानन अवस्‍था में रामटेक कटारिया को उपचार के लिए दादरी कस्‍बा स्थित एक निजी अस्‍पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्‍सकों ने उसको गाजियाबाद के यशोदा अस्‍पताल के लिए रेफर कर दिया जहां चिकित्‍सकों ने उसको मृत घोषत कर दिया गया। मृतक के भाई प्रवीण ने गढ़ी गांव निवासी बालेश्वर, कपिल उर्फ राणा, अन्‍नु, कृष्‍ण और चन्‍द्रपाल तथा नितेश उर्फ नित्‍ते निवासी खेड़ी सहित कुछ अज्ञात लोगों को हत्‍याकांड़ में नामज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्‍य थे। दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद के चलते खूनी रंजिश शुरू हुई थी।

इन्‍हें हुई है आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन पक्ष के अधिवक्‍ता एडीजीसी नितिन त्‍यागी के अनुसार मामले की मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) प्रथम रण विजय प्रताप सिंह ने बालेश्वर, कृष्‍ण, चन्‍द्रपाल, कपिल उर्फ राणा और नितेश उर्फ नित्‍ते को धारा 302 के मुकदमें में दोषी पाया है। अपर सत्र न्‍यायधीश ने सभी छ: आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

न्‍यायालय ने इन्‍हें किया बरी

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभय कटारिया, सुमित और जय भगवान को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान 19 गवाहों ने गवाही दी। जिन हथियारों का इस्तेमाल हत्या में हुआ उसमें एफएसएल के निदेशक ने अपनी बैलेस्टिक रिपोर्ट दी थी।

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