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गौतम बुद्ध नगर में धारा-144 लागू, धरना और प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध, जानिए पुलिस कमिश्नरेट ने क्‍यों लिया यह निर्णय ?

Section 144 imposed in Gautam Buddha Nagar, sit-ins and demonstrations will be banned, know why the Police Commissionerate took this decision?

Panchayat 24 : गौतम बुुद्ध नगर जिले में कल से धारा-144 लागू हो जाएगी। यह निषेधाज्ञा 16 जून से आगामी 19 जून तक लागू रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह निर्णय शांति व्‍यवस्‍‍था बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अथवा आन्‍दोलन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

सरकारी इमारतों के असपास ड्रोन उड़ाए जाना, धार्मिक स्‍थानों पर तेज आवाज में लाउडस्‍पीकर बजाना, सार्वजनिक एवं विवादित स्‍थानों पर नमाज एवं पूजा पाठ, धार्मिक बैनर, पोस्‍टर और झंडों का प्रदर्शन, किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काने, लाठी-डंडों तथा घातक और धारदार हथियारों को लेकर चलना, हथियारों का शादी विवाह में प्रदर्शन, उकसाने और भड़काने वाला संगीत बजाना, सार्वजनिक स्‍थानों पर शराब का सेवन और छतों पर ईंट, पत्‍थर और बोतलें एकत्रित करना प्रतिबंधित होगा।

क्‍यों लागू की गई है धारा-144 ?

दरअसल, 16 जून को सनातन धर्म के मानने वालों द्वारा ज्‍येष्‍ठ गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। वहीं,  17 जून को मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा ईद-उल-अजहा अर्थात बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। दोनों त्‍यौहारों का एक साथ होने के कारण सामाजिक असामाजिक तत्‍व किसी तरह का उन्‍माद एवं अशांति फैला सकते हैं। ऐसे में समाज में शांति व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से निषेधाज्ञा के रूप में धारा-144 लागू की गई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार समाज के प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में त्‍यौहारों को मनाने के लिए संवाद कर रहा है।

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