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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश : राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन 31 साल बाद होगा रिहा

Supreme Court orders: Rajiv Gandhi assassination convict AG Perarivalan will be released after 31 years

Panchayat24.com : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एम जी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। पेरारिवलन ने समय पूर्व रिहाई की याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा था। जानकारों की माने ताे हत्‍याकांड में शामिल अन्‍य पांच आरोपियों की रिहाई की भी संभावनाएं व्‍यक्‍त की जाने लगी है।

दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या 21 मई 1991 को तमिलनाडू के श्रीपेरंबुदूर में एक बम धमाके में हुई थी। बम धमाके में प्रयोग की गई बैटरी को हत्‍याकांड के मुख्‍य दोषी शिरासन को देने के आरोप में एम जी पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने यह आदेश अनुच्‍छेद 142 के अन्‍तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिया है। मामले में कुल सात लोगों को दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि सरकार कानून का पालन नहीं करती है तो कोर्ट आंखे नहीं मूंद सकती। राज्‍यपयाल कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्‍य है, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया।

2016 में जय‍ललिता और 2018 में पलानीसामी ने तमिलनाडू कैबिनेट में दोषियों को की रिहाई की सिफारिस की थी, लेकिन तत्‍कालीन राज्‍यपालों ने इस पर अमन नहीं किया और राष्‍ट्रपति के पास भेज दिया।

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