कड़ा संदेश : जानिए प्राधिकरण ने किस कम्पनी का 30 हजार वर्गमीटर का आवंटन किया निरस्त
Strong message: Know which company's allotment of 30 thousand square meters has been canceled by the authority
Panchayat24.com : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, वहीं दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले आवंटी भी अब प्राधिकरण के निशाने पर हैं। इस कड़ी में प्राधिकरण ने एक कम्पनी के 30 हजार वर्गमीटर जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। कंपनी पर प्लॉट आवंटन के प्रीमियम और लीज डीड विलंब शुल्क के रूप में करीब 13 करोड़ रुपये बाकाया था। प्राधिकरण की तरफ से कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद कंपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। नियम कानूनों का सभी को पालन करना होगा। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी एमजी कैप्शूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में प्लॉट के लिए आवेदन किया था। प्राधिकरण ने कंपनी को जनवरी 2019 में सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन में 30807 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी। प्राधिकरण ने कंपनी को लीजडीड कराने के लिए चेकलिस्ट भी जारी कर दी। उसके बाद कंपनी की तरफ से समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया।
इसके बावजूद कंपनी ने भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण ने दोबारा नोटिस जारी कर बकाया भुगतान को जमा करने के लिए 15 दिन का समय और दिया । कंपनी ने सिर्फ 1.50 करोड़ रुपये जमा कराते हुए अवशेष धनराशि दो से तीन माह में जमा करने का समय मांगा, जिस पर प्राधिकरण ने बकाया प्रीमियम धनराशि को तीन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे दी, लेकिन कंपनी पहली ही किस्त का पूरा भुगतान नहीं कर सकी।
प्राधिकरण ने एक बार फिर कंपनी को पहली किस्त को जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया। इसके बाद भी कंपनी ने बकाया भुगतान नहीं किया, जिसके चलते 15 अप्रैल तक कंपनी पर प्रीमियम की धनराशि 11.30 करोड़ और लीज डीड विलंब शुल्क के रूप में 1.69 करोड़ रुपये बकाया हो गया, जिसके चलते प्राधिकरण ने आवंटन निरस्त कर दिया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र ने बताया कि कई बार अवसर देने के बावजूद बकाया धनराशि जमा न करने पर प्राधिकरण ने कंपनी का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
जमीन प्राप्त करने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करने और उद्योग नहीं लगाने वालों पर होगी कार्रवाई : सीईओ ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्राधिकरण से जमीन प्राप्त करने के बाद तय समय में प्रीमियम न जमा करने या फिर उद्योग न लगाने पर भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। उद्योगों के लगने से निवेश बढ़ता है और यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। ऐसे में प्लॉट लेकर बैठे रहने का अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। ऐसे भूखंडों का आवंटन निरस्त कर उद्योग लगाने वाले किसी उद्यमी को स्कीम के जरिए ये आवंटित किया जाएंगे। औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, आईटी, आवासीय आदि विभागों को ऐसे भूखंडों को चिंहित कर आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।’