एनपीसीएल ने बिजली कनेक्शन को लेकर किया जागरूक : अवैध कॉलोनियों में नहीं मिलेगा कनेक्शन, करना होगा नियमों का पालन

Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा) : ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों के बढ़ते विस्तार के बीच बिजली कनेक्शन को लेकर बिजली कंपनी एनपीसीएल ने लोगों को जागरूक किया। कंपनी ने दो टूक कहा है कि बिना वैध अनुमति और जरूरी दस्तावेजों के किसी भी कॉलोनी या मकान को बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोगों को इस संबंध में तय नियमों का पालन करना होगा।
एचपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा के के अनुसार, हाल के समय में कई गांवों में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर भूखंड बेचे जा रहे हैं। खरीददारों को यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है कि मकान निर्माण के बाद बिजली कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे आदि लगाकर लोगों को यह आभास दिलाया जा रहा है कि वहां बिजली व्यवस्था मौजूद है।
इस पूरे मामले में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति केवल उन्हीं कॉलोनियों में की जाती है जिन्हें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होगी। अधिसूचित क्षेत्रों में भी कनेक्शन तभी संभव है, जब संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया गया हो।
एनपीसीएल ने यह भी दोहराया कि अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों, विशेषकर अधिसूचित और डूब क्षेत्र में, बिजली कनेक्शन का प्रावधान केवल विद्युत अधिनियम 2003 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के नियमों के अनुरूप ही किया जाएगा।
जनहित में अपील
बिजली कम्पनी एनपीसीएल ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जमीन या संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें। भूमाफियाओं के झांसे में आकर निवेश करने पर भविष्य में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर बिजली कनेक्शन से वंचित रहना पड़ सकता है।



