अवैध निर्माण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया बुल्डोजर, 80 करोड़ की जमीन कराई मुक्त,जानिए किस गांव का है पूरा मामला ?
Greater Noida Authority ran bulldozer on illegal construction, freed land worth 80 crores, know which village this whole matter is about?

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण ने बुधवार को भनौता गांव में बुलडोजर चलाकर लगभग 40 हजार वर्गमीटर जीन खाली कराकर लगभग 80 हजार करोड़ रूपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। कॉलोनाजर इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने की तैयारी कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। सीईओ ने अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर बुधवार को परियोजना विभाग की वर्क सर्किल दो की टीम ने बुधवार को भनौता गांव में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक एके सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि भनौता गांव में प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन के खसरा संख्या-366 की जमीन प अवैध प्लॉटिंग कर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। कॉलोनाइजर बिना नक्शा पास कराए ही यहां प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माण कर रहे थे। प्राधिकरण की ओर से लगातार आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद आरोपी लगातार इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंंग एवं अवैध निर्माण कर रहे थे।
बुधवार सुबह प्राधिकरण की टीम पूरी तैयारी के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची। लगभग तीन घंटों तक चली इस कार्रवाई में प्राधिकरण द्वारा 6 जेसीबी मशीनों और पांच डंपरों का प्रयोग किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 40 हजार वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार में कीमत लगभग 80 करोड़ से अधिक आंकी गई है। प्राधिकरण के नवनियुक्त एसीईओ सुमित यादव ने प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नक्श पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।
एसीईओ ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं पर भी जमीन खरीदने से पूर्व प्राधिकरण से संपर्क कर यह अवश्य पता कर लिया जाए कि जिस जमीन को वह खरी रहे हैं वह प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है अथवा नहीं। यदि जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है तो वहां बिना प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण करना अवैध है। इस अवसर पर भूलेख विभाग के ओएसडी राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव, प्रभात शंकर, प्रबंधक स्वतंत्र वर्मा, विवेक किशोर, अभिषेकपाल, नितीश कुमार, जेई नरेश गुप्ता, हरिंदर सिंह, रामिकशन, और परियोजना विभाग की टीम के सदस्य मौजूद रहे।