ग्रेटर नोएडा जोन

छ: साल की मासूम से दुष्‍कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की साज

The court heard the accused of raping a six-year-old innocent for 20 years

Panchayat24 : सूरजपुर स्थित जिला न्‍यायालय ने घर के बाहर खेल रही छ: साल की मासूम बच्‍ची को बहलाकर दुष्‍कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और लुक्‍सर स्थित जिला कारागार भेज दिया। न्‍यायालय ने आरोपी पर 59 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक साल और जेल में ही बिताना होगा।

क्‍या है पूरा मामला ?

दरअसल, नोएडा के सेक्‍टर-24 में एक परिवार रहता था। परिवार में दम्‍पति के अतिरिक्‍त एक बुर्जुग और छ: साल की मासूम बच्‍ची थी। बच्‍ची के माता पिता एक कम्‍पनी में नौकरी करते थे। बुजुर्ग घर पर बच्‍ची की देखभाल करते थे। एक दिन बच्‍ची घर के बाहरखेल रही थी। तभी एक रंजीत नामक एक व्‍यक्तिने टॉफी का लालच देकर बहका लिया। आरोपी बच्‍ची को पास की ही एक टेलर की दुकान में ले गया और उसके साथ दुष्‍कर्म किया। बच्‍ची द्वारा शोर मचाने पर आरोपी मौका पाकर वहां से भाग गया। बच्‍ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। बच्‍ची ने अपने दादा को घर पहुंचकर सारी बात बता दी। शाम को बच्‍ची के माता पिता भी घर पहुंच गए। उन्‍हें सारी घटना का पता चल गया। परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि पुलिस ने जांच कर रंजीत के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षो के वकीलों ने कोर्ट में जिरह की। कई गवाहो की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

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