बड़ी खबर : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आपास के लोगों के लेनी होगी एनओसी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
Big news: People of Noida International Airport and nearby areas will have to take NOC, know what is the whole matter?

Panchayat 24 : जेवर क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यहां निर्माण करने वाले लोगों को भारतीय विमानपतन प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करनी होगी। यदि बिना एनओसी के एयरपोर्ट की निर्धारित परिधि में निर्माण किया तो पछताना पड़ सकता है। प्रशासन ने कहा है यदि इस दायरे में कोई भी तय मानक से ऊंचा निर्माण कर रहा है तो निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, बीती 9 जुलाई को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पर्यावरण प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक हुई। बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी किरण जैन ने बताया कि एयरपोर्ट के एयरोड्रम बिन्दु से 20 किमी के दायरे में काई भी निर्माण करने से पूर्व एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। बता दें कि पूर्व में यह दायरा त्रुटिवश 10 किमी जारी हो गया था।
किरण जैन ने बताया कि जैसे-जैसे नोएडा इंटरनेशरल एयरपोर्ट शुरू होने का समय पास आ रहा है, विमान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। बिना ऊंचाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण गतिविधि, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाने की अनुमति नहीं है। यह अनुमति केवल एक नियामक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उड़ान संचालन और नेविगेशन बुनियादी ढांचे को संभावित बाधाओं से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
स्थानीय निकाय समन्वय सभी संबंधित पक्षों को 20 किमी की परिधि के अंदर किसी भी ऊंचाई वाले निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा। निकाय तय ऊंचाई सीमा का आकलन करने के लिए एएआई द्वारा जारी कलर-कोडेड ज़ोनिंग मैप से परामर्श करेंगे। प्रस्तावित निर्माण ऊंचाई के आधार पर, आवेदक को एएआई के एनओसीएएस पोर्टल (https://nocas2.aai.aero/nocas) के माध्यम से ऊंचाई एनओसी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जा सकता है।
किरण जैन ने बताया कि कानूनी ढांचा और प्रवर्तन प्रक्रिया के अन्तर्गत सुरक्षित हवाई क्षेत्र के अंदर किसी भी अनाधिकृत निर्माण को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेसेस और नेविगेशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह हवाई जहाजों की सुरक्षित उड़ानों के साथ समझौता होगा।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसमें अनाधिकृत संरचनाओं या पेड़ों को गिराना और विमान नियमों के तहत दंड लगाना शामिल है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने सभी हितधारकों, विशेष रूप से बिल्डरों, भूस्वामियों और निवासियों को पूर्णत: सचेत करते हुए कहा कि वह निर्धारित क्षेत्र के अंदर किसी भी अनाधिकृत विकास गतिविधियों शुरू न करें।
यदि किसी कोई ऐसी गतिविधियों को संचालित कर रहा है तो उसके लिए जल्द से जल्द एएआई से आवश्यक एनओसी प्राप्त करें। आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित, कुशल और बाधा-मुक्त संचालन का समर्थन करने के लिए समय पर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है।