कार्रवाई : इंपीरिया स्ट्रक्चर सोसायटी पर 10.50 हजार का जुर्माना
Action: Imperia Structure Society fined 10.50 thousand
Panchayat24 : नॉलेज पार्क फाइव स्थित इंपीरिया स्ट्रक्चर सोसाइटी पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने 10.50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। नॉलेज पार्क फाइव स्थित इंपीरिया स्ट्रक्चर सोसाइटी का प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्रा, सेनिटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी व भरत भूषण की टीम ने निरीक्षण किया। सोसाइटी में कूडे़ का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था। टीम ने सोसाइटी पर 10.50रुपये का जुर्माना लगाया है। दोबारा गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव का कहना है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।