ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर सख्ती, खेड़ा चौगानपुर के 8 आवासीय टावर सील

Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह खेड़ा चौगानपुर गांव में खसरा संख्या 109 स्थित एक भूखंड पर बिना अनुमति खड़े किए गए 8 आवासीय टावरों को सील कर दिया गया। इन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट बनाए गए थे, जो फिलहाल खाली पाए गए।
यह कार्रवाई प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। बताया गया कि संबंधित भूमि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है, जहां बिना नक्शा स्वीकृत कराए और बिना अनुमति निर्माण कराया गया था। इसी उल्लंघन के चलते यह सख्त कदम उठाया गया।
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त न किया जाए। उनके निर्देश पर संयुक्त टीमें गठित कर लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।
इस अभियान की निगरानी एसीईओ सुमित यादव ने की। मौके पर ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।
एसीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति या बिना स्वीकृत नक्शे के किए गए निर्माण पर आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह की जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि अवैध कॉलोनियों में निवेश कर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में न डालें।


