ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ सख्ती : मानकों के अनुरूप निर्माण एवं अशोधित सीवरेज को नाले में बहाने पर 37 बिल्डरों को
Strictness against builders in Greater Noida: 37 builders booked for construction as per standards and discharging untreated sewerage into drains

Panchayat 24 : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्राधिकरण ने 37 बिल्डरों को सोसाइटी के सीवर को शोधित करने के लिए मानकों के अनरूप एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण व संचालन न करने वाले 37 बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार को ग्रेटर नोएडा की कई सोसायटियों के लोगों ने शिकायत की थी कि एसटीपी से शोधित किए बिना ही सीवरेज को नाले में बहाया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, ग्रेटर नोएडा में 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर बनने वाले सभी प्रोजेक्टों को अपना एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाना और संचालित रखना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई सोसाइटियों के निवासी प्राधिकरण से लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके यहां एसटीपी नहीं बने हैं। कुछ सोसाइटियों में एसटीपी बने हैं तो वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में भी 37 सोसाइटियों में बने एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं मिले। इनमें से कुछ एसटीपी मानकों के अनुरूप के अनुरूप बने नहीं हैं और कुछ का संचालन ठीक से नहीं हो रहा।
प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर सीवर विभाग की तरफ से 37 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अपने रिहायशी प्रोजेक्ट में एसटीपी नहीं बनाए हैं, वे एसटीपी बनाकर शीघ्र चालू करें। जिन सोसाइटियों में बने हैं वे उनको नियमित रूप से संचालित करें। सीवर को शोधित करना अनिवार्य है। शोधित पानी को उद्यानीकरण में उपयोग करें। एनजीटीए की तरफ से भी इस बारे में सख्त आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सोसाइटियों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद सुधार न हुआ तो एनजीटी के आदेशों के मद्देनजर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इन 37 बिल्डरों को जारी हुआ है नोटिस
1. अजय इंटरप्राइज इरोज संपूर्णम सेक्टर दो
2. निराला प्रोजेक्ट्स निराला ग्रीन सफायर सेक्टर दो
3. एस इनफ्रासिटी एस सिटी सेक्टर एक
4. स्टेलर कॉन्सिलेशन स्टेलर जीवन सेक्टर एक
5. पैरामाउंट होमलैंड पैरामाउंट सेक्टर एक
6. ट्राइडेंट इन्फ्राहोम ट्राइडेंट एंबेसी सेक्टर एक
7. राजहंस इफ्राटेक राजहंस रेजीडेंसी सेक्टर एक
8. अरिहंत इंफ्रा रियलेटर्स अरिहंत आर्डन सेक्टर एक
9. वैलेंसिया होम्स हवेलिया वेलेंसिया सेक्टर एक
10. सुपरटेक सुपरटेक इकोविलेज 1 सेक्टर एक
11. पंचशील बिल्डटेक पंचषील हाइनिश सेक्टर एक
12. स्टेलर स्प्रिंग स्टेलर वन सेक्टर एक
13. अर्थकॉन यूनिवर्सल कासा रॉयल सेक्टर एक
14. कैपिटल इंफ्राटेक होम्स कैपिटल एथेना सेक्टर एक
15. स्टारसिटी रियल एस्टेट ऐस डिविनो सेक्टर एक
16. अल्पाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एआईजी रॉयल सेक्टर एक
17. एम्स गोल्फ टाउन एम्स ग्रीन एवेन्यू सेक्टर-4
18. आस्था इंफ्रा सिटी आस्था स्ट्रीट सेक्टर-4
19. साया बिल्डकॉन साया जिऑन सेक्टर-4
20. देविका गोल्ड होम्स देविका गोल्ड होम्स सेक्टर-1
21. गौड़ संस प्रमोटर्स संस्कृति विहार 10 एवेन्यू सेक्टर-16सी
22. जिंदल प्रमोटर्स रक्षा अडेला सेक्टर-16सी
23. सोलिटियर्स इंफ्राहोम रक्षा अडेला सेक्टर-16सी
24. पृथ्वी लिंक बिल्डवेल वीवीआईपी होम्स सेक्टर-16सी
25. एंजल इफ्राहाइट्स गैलेक्सी रॉयल सेक्टर-16सी
26. जियोटेक होम्स प्रिस्टिन एवेन्यू सेक्टर-16सी
27. वॉलरॉक इंफ्राटेक ऐश्वर्यम सेक्टर-16सी
28. महागुन इंडिया महागुन मायवुड सेक्टर-16सी
29. गैलेक्सी ड्रीम होम्स गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू-2 सेक्टर-16सी
30. टाउनपार्क बिल्डकॉन व्हाइट ऑर्किड सेक्टर-16सी
31. सैम इंडिया पाम ओलंपिया सेक्टर-16सी
32. आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आरसिटी रेेजीडेंसी पार्क सेक्टर-16सी
33. बुलंद बिल्डटेक बुलंद बिल्डटेक सेक्टर-16सी
34. जेकेजी कंस्ट्रक्शन जेकेजी पाम कोर्ट सेक्टर-16सी
35. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एग्जोटिका ड्रीमविले सेक्टर-16सी
36. जेएनसी कंस्ट्रक्न जेएनसी द पार्क सेक्टर-16सी
37. ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन वेदांतम सेक्टर-16सी