यमुना प्राधिकरण

प्राधिकरण फिर शुरू करेगा एकमुश्‍त समाधान योजना, 12 हजार आवंटियों को मिलेगा लाभ

Authority will start one-time settlement scheme again, 12 thousand allottees will get benefit

Panchayat24 : यमुना प्राधिकरण ने एक बार फिर दो महीने के लिए एकमुश्‍त समाधान योजना लागू करने का फैसला लिया है। प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इस फैसले का लाभ लगभग 12 हजार आवंटियों को मिलेगा। 1 सितम्‍बर से शुरू होने वाली इस योजना में लगभग 12 हजार आवंटियों का ब्‍याज माफ कर दिया गया है। इस योजना में सभी तरह के भू आवंटियों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्‍त रजिस्‍ट्री और निर्माण कार्य नहीं करने वालों को भी समय अवधि में छूट देते हुए इस समय सीमा को बढ़ाकर आगामी 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 30 हजार आवंटियों को राहत मिलेगी।

प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरूणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने बकायेदारों के लिए एकमुश्‍त समाधान योजना को पुन: लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। इस योजना की विशेषता यह होगी कि इसमें सभी तरह के आवंटियों को लाभ मिलेगा। योजना के अन्‍तगत बकाएदारों का ब्‍याज माफ किया जाएगा जिससे लगभग 12 हजार आावं‍टी लाभान्वित होंगे। यह योजना आगामी 1 सितम्‍बर से शुरू होकर 31 अक्‍टूबर तक जारी रहेगी। योजना के लिए 1 सितम्‍बर से आवेदन किया जा सकेगा।बता दें कि इससे पूर्व भी प्राधिकरण ने एकमुश्‍त समाधान योजना को 1 अक्‍तूबर से 31 दिसम्‍बर 2021 तक लागू किया था। इसके लिए 2791 आवंटियों ने इसके लिए आवेदन किया था।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसी कारणसवश अभी तक भूखंड की रजिस्‍ट्री और निर्माण नहीं कर सकने वाले आवंटियों को भी राहत दी है। प्राधिकरण ने इन आवंटियों को बिना कोई जुर्माना लगाए आगामी 31 अगस्‍त तक रजिस्‍ट्री करने और भूखंड पर निर्माण करने का समय दिया है। इस दौरान आवंटी पर किसी तरह का विलंब शुल्‍क नहीं लगेगा। यदि इसके बाद भी किसी आवंटी ने रजिस्‍ट्री नहीं कराई अथवा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया तो उसे विलम्‍ब शुल्‍क देना होगा।

सम्‍पत्ति ट्रांसफर शुल्‍क को किया गया आधा

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने सम्‍पत्ति ट्रांसफर शुल्‍क को भी घटाकर आधा कर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अभी तक 5 प्रतिशत  सम्‍पत्ति ट्रांसफर शुल्‍क वसूला जाता था। प्राधिकरण ने इस शुल्‍क में कटौती करते हुए इसे 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संपत्ति के मूल्य पर लागू होता है। इसके अतिरिक्‍त विवाहित पुत्रियों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने में अब शुल्क नहीं लगेगा। अभी तक इसमें शुल्‍क वसूला जाता था।

Related Articles

Back to top button