कार्रवाई : उचित ढ़ग से कूडा निस्तारण नहीं करने पर 7वां एवेन्यू सोसायटीऔर जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर लगाया जुर्माना
Action: A 7th Avenue and Jaypee International School were fined for negligence in waste disposal
Panchayat24 : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 4 स्थित 7वें एवेन्यू पर 50,400 रुपये और जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों संस्थाओं को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है। प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।
प्राधिकरण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 7वें एवेन्यू सोसाइटी का प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्रा, सेनिटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी, भरत भूषण व सुपरवाइजर मुदित त्यागी की टीम ने निरीक्षण किया। सोसाइटी में कूडे़ का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते टीम ने सोसाइटी पर 50,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वहीं, जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर भी कूडे़ का निस्तारण न करने पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव का कहना है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।